नई दिल्ली: आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में मतदाता सूची में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की समय सीमा बढ़ा दी है। यह फैसला उन राज्यों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसरों (CEOs) की रिक्वेस्ट के आधार पर लिया गया। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है, हालांकि यह संभावना जताई जा रही थी कि वहां भी समय सीमा बढ़ाई जा सकती है।
चुनाव आयोग के अनुसार, इन छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में अब क्वालिफाइंग तारीख 01 जनवरी, 2026 तय की गई है। मतदाता सूची अपडेट की प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट रोल के पब्लिकेशन की तारीखों में बदलाव किया गया है।
राज्यों के अनुसार नई तारीखें
तमिलनाडु और गुजरात : ड्राफ्ट रोल के प्रकाशित होने की नई तारीख 19 दिसंबर, 2025 होगी, जो पहले 14 दिसंबर थी।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार : ड्राफ्ट रोल 18 दिसंबर के बजाय अब 23 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित होंगे।
उत्तर प्रदेश : ड्राफ्ट रोल के प्रकाशित होने की नई तारीख 31 दिसंबर, 2025 होगी, पहले यह 26 दिसंबर तय थी।
पहले के शेड्यूल में इन राज्यों/UT के लिए गिनती की समय सीमा 11 दिसंबर, 2025 तक थी और ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन 16 दिसंबर, 2025 तय था। वहीं, गोवा, गुजरात, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के लिए गिनती की अंतिम तारीख आज यानी 11 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो जाएगी। इन राज्यों/UT में ड्राफ्ट रोल भी 16 दिसंबर को प्रकाशित किए जाएंगे।

केरल के लिए भी पहले ही शेड्यूल में बदलाव किया गया था। यहां गिनती की प्रक्रिया 18 दिसंबर, 2025 तक चलेगी और ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 23 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित होगा।
नए वोटरों को किया जा रहा प्रोत्साहित
चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से पीछे न छूटे। नए मतदाता अपने नाम को अंतिम मतदाता सूची में शामिल करवाने के लिए Form 6 भरकर BLOs को जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, वे ECINet ऐप या वेबसाइट (https://voters.eci.gov.in/) के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म और डिक्लेरेशन भरकर अपना नाम फाइनल रोल में शामिल करवा सकते हैं। फाइनल रोल की पब्लिकेशन फरवरी, 2026 में होगी।
चुनाव आयोग की यह पहल सभी नए और पुराने मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सुनिश्चित होता है कि विधानसभा चुनाव में सभी पात्र मतदाता अपनी राय का प्रयोग कर सकें।


























